शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के कोर्ट केस का ब्योरा तलब, अपर राज्य परियोजना निदेशक ने दिए सख्त निर्देश

शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के कोर्ट केस का ब्योरा तलब, अपर राज्य परियोजना निदेशक ने दिए सख्त निर्देश
एडिटर इन चिप अखिलेश कुमार द्विवेदी 9tv भारत समाचार यूपी बिहार मीडिया
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों से संबंधित अदालती मामलों (Court Cases) के त्वरित निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी कर कोर्ट केसों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
समयबद्ध जानकारी देने के निर्देश अपर राज्य परियोजना निदेशक (प्रेम चंद सिंह) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन याचिकाओं पर शासन एवं विभागीय स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। ऐसे मामलों में पैरवी को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों से निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
- समय सीमा: हर माह की 03 तारीख तक अनिवार्य रूप से सभी लंबित/निस्तारित कोर्ट केसों की सूचना भेजनी होगी।
- माध्यम: सूचना की सॉफ्ट कॉपी निर्धारित ईमेल आईडी (
sm.pti.spo@gmail.com) पर और हार्ड कॉपी डाक/विशेष वाहक द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद कई जिलों द्वारा समय पर कोर्ट केसों से संबंधित सूचनाएं नहीं भेजी जा रही थीं। इससे विभागीय पैरवी प्रभावित होती है और न्यायालय में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।
अपर राज्य परियोजना निदेशक ने सख्त ताकीद करते हुए कहा है कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अखिलेश कुमार द्विवेदी 9tv




